
प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करें
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Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 भारत सरकार द्वारा भारत सभी राज्यो के लिए शुरू की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन सितंबर 2024 से शुरू हो जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) 2025
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2025 :- पूर्ण जानकारी
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) 2025 : पात्रता
शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी श्रेणी से संबंधित परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी कोई पक्का आवास नहीं है, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत आवास खरीदने या बनाने के लिए पात्र हैं।
लाभार्थी, पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के घटकों में से केवल किसी एक घटक के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। वैसे लाभार्थी जिन्हें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 20 वर्षों में केन्द्र सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और स्थानीय स्वशासन की किसी भी आवास योजना के तहत आवास आवंटित किया गया है, वे पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा आवास की मांग का सत्यापन करते समय लाभार्थी द्वारा एक वचन-पत्र भी दिया जाएगा।
ईडब्ल्यूएस परिवारों को 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। एलआईजी को 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। एमआईजी को 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की सहमति से मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार ईडब्ल्यूएस के वार्षिक आय मानदंड को फिर से परिभाषित करने का निर्णय ले सकते है।
योजना के तहत विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर और वंचित वर्गों के व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। सफाई कर्मियों, पीएम स्वनिधि योजना के तहत चिन्हित स्ट्रीट वेंडरों, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, झुग्गी/चॉल के निवासियों और पीएमएवाई-यू 2.0 के संचालन के दौरान चिन्हित अन्य समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि पिछली आवास योजनाओं के तहत किसी पात्र लाभार्थी के माता-पिता को पक्का आवास प्रदान किया गया है, तो उनके आवदेन पर, ऐसे पात्र परिवारों/लाभार्थियों जिनके माता-पिता ने पिछली आवास योजनाओं का कोई लाभ नहीं उठाया है, को पहले लाभ प्रदान करने के बाद विचार किया जाएगा।
ऐसे लाभार्थी जिनके आवासों की पीएमएवाई-यू के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुशंसा पर केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा किसी भी कारण से 31.12.2023 के बाद कटौती की गई है, उन्हें पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत आवास स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।
लाभार्थी अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) या पीएमएवाई-यू 2.0 में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और पीएमएवाई-जी के लिए ग्रामीण विकास विभाग के बीच लाभार्थियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एमआईएस लिंकेज किया जाएगा। लाभार्थियों की अंतिम सूची को सीएसएमसी द्वारा स्वीकृति के लिए भेजने से पहले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उसकी जांच और सत्यापन किया जाएगा।
सभी पात्र लाभार्थियों (परिवार के सदस्यों सहित) के पास लाभार्थियों के विवरण से जुड़ी आधार/वर्चुअल आधार आईडी होनी चाहिए। यदि किसी पात्र लाभार्थी के पास आधार कार्ड/ वर्चुअल आधार आईडी नहीं है, तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे लाभार्थी का आधार/वर्चुअल आधार आईडी के लिए नामांकन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
लाभार्थियों के चयन के लिए जिला मजिस्ट्रेट/नगर आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला/शहरी स्थानीय निकाय स्तर की समिति जिम्मेदार होगी। भारत सरकार इस समिति में दो गैर-सरकारी/ जन प्रतिनिधियों को नामित कर सकती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2025 के लाभ
लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)
इस योजना के बीएलसी घटक में ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को अपनी उपलब्ध भूमि पर नए पक्के आवास (सभी मौसमानुकूल आवासीय इकाई) बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
भूमिहीन लाभार्थियों के लिए, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपने व्यय पर परिवार के उत्तराधिकारी को गैर-हस्तांतरणीय भूमि अधिकार (पट्टा) प्रदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें बीएलसी घटक के तहत पात्र लाभार्थी बनाया जा सकता है।
इस घटक के तहत लाभार्थियों को, राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) में दिये गए भवन सुरक्षा और डिजाइन मानकों के अनुरूप न्यूनतम 30 वर्ग मीटर और अधिकतम 45 वर्ग मीटर कारपेट एरिया के सभी मौसमानुकूल पक्के आवास का निर्माण करने की अनुमति दी जा सकती है।
इस घटक के तहत निर्मित नए पक्के आवास में कम से कम दो कमरे, रसोई और शौचालय/बाथरूम का संयोजन होगा। योजना के तहत मौजूदा आवास की वृद्धि, विस्तार और नवीनीकरण की अनुमति नहीं होगी।
इस घटक में सहायता का लाभ उठाने के इच्छुक लाभार्थी शहरी स्थानीय निकाय/कार्यान्वयन एजेंसियों से संपर्क करेंगे या भूमि के स्वामित्व प्रमाण सहित आवश्यक दस्तावेजों के साथ एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी मांग दर्ज करेंगे और आवेदन जमा करेंगे। ऐसे लाभार्थियों में वे परिवार शामिल हो सकते हैं जो या तो निवास योग्य (टेनेबल) स्लम में रहते हैं या शहरी स्थानीय निकाय के स्लम/परिधीय क्षेत्रों के बाहर रहते हैं।
कार्यान्वयन एजेंसियां लाभार्थी द्वारा ऑनलाइन/ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी, आवास की भवन योजना, भूमि के स्वामित्व दस्तावेज और अन्य विवरण (जैसे आर्थिक स्थिति और पात्रता) आदि को वैधीकृत/सत्यापित करेंगी। हालांकि, जहां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने डीम्ड अनुमोदन या पूर्व-अनुमोदित भवन योजना के प्रावधान वाले आवासों के निर्माण के लिए छूट दी है, वहां लेआउट प्लान पर जोर नहीं दिया जाएगा।
नए आवास के निर्माण के लिए संभावित लाभार्थी की आवास की स्थिति जैसे कच्चा, अर्द्ध-कच्चा आदि की जांच की जाएगी और पात्रता का पता लगाने के लिए जमीनी स्तर पर सत्यापित किया जाएगा।
आवेदन प्राप्त होने पर, कार्यान्वयन एजेंसियां पात्र लाभार्थियों के लिए एक एकीकृत शहर-व्यापी प्रस्ताव तैयार करेंगी। सत्यापित लाभार्थियों की सूची के साथ परियोजना(ओं) का मूल्यांकन एसएलएसी द्वारा किया जाएगा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एसएलएसएमसी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। बीएलसी परियोजनाओं को स्वीकृति देते समय, शहरी स्थानीय निकायों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोजित आवास के निर्माण के लिए लाभार्थी के पास आवश्यक राशि है या उसे जुटाने की क्षमता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) 2025 के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)2025 का लाभ लेने के लिए जरूरी आवेदक के पास ये सभी जरूरी दस्तावेज होना चाहिए ।
आवेदक का आधार कार्ड,
आवेदक का मूल निवास,
आवेदक का जाति प्रमाण पत्र,
आवेदक का बैंक पास बुक,
आवेदक का शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,
आवेदक का पैन कार्ड,
आवेदक का आय प्रमाण पत्र,
शहरी क्षेत्रों में ‘सबके लिए आवास’ मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) का क्रियान्वयन दिनांक 01.09.2024 से 5 वर्ष के लिए किया जाएगा, जिसके तहत सभी पात्र लाभार्थियों/ परिवारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को किफायती लागत पर आवास के निर्माण, खरीद या किराए के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) के माध्यम से केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी।
इस मिशन को केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा, सिवाय ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) घटक के, जिसे केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। योजना को निम्नलिखित चार घटकों के माध्यम से लागू किया जाएगा: लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) किफायती किराया आवास (एआरएच) ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)
एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी श्रेणियों से संबंधित परिवारों के पास भारत के किसी भी हिस्से में उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का आवास (सभी मौसमानुकूल आवासीय इकाई) नहीं होना चाहिए।
यह योजना बुनियादी नागरिक सुविधाओं और बुनियादी सामाजिक अवसंरचना/सुविधाओं के साथ न्यूनतम 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया के आवासों के निर्माण में सहायता करेगी। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास भारत सरकार की वित्तीय सहायता में किसी भी वृद्धि के बिना, मंत्रालय के परामर्श से 45 वर्ग मीटर तक के आवासों के आकार और अन्य सुविधाओं का निर्धारण करने की छूट होगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से परियोजना स्थल तक अपने स्वयं के संसाधनों से बुनियादी ट्रंक अवसंरचना/सुविधाएं प्रदान करेंगे।
परियोजनाओं में पानी, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क, बिजली आदि जैसी बुनियादी नागरिक अवसंरचना/सुविधाएं होगीं। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को यह सुनिश्चित करना होगा कि आईएसएस और बीएलसी घटकों के तहत प्रत्येक आवास में इन बुनियादी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था हो। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एएचपी और एआरएच परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में निम्न के लिए उपयुक्त प्रावधान करेंगे: दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों में उल्लिखित दिव्यांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन)
के लिए सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए बाधा मुक्त पहुंच के लिए रैंप और अन्य सुविधाओं का आवश्यक प्रावधान। जहां कहीं आवश्यक हो, एएचपी परियोजनाओं के स्थल पर आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण।वर्षा जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था। सौर ऊर्जा प्रणाली, विशेष रूप से साझी सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। परियोजना स्थल के अंदर पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण।
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने विवेकानुसार योजना के क्रियान्वयन के लिए एक कट-ऑफ तिथि निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें लाभार्थियों को योजना के तहत लाभ लेने हेतु पात्र होने के लिए उक्त तिथि तक उस शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2025 : आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) कि आवेदन प्रक्रिया
आवेदक को सबसे पहले अपनी https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx पर रजिस्ट्रेशन करना होगा ।
आवेदक को अपनी प्रोफाइल में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जन्मतिथि, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड अपडेट करना होगा ।
आवेदक को अपनी ID Login करनी होगी ।
आवेदक की ID Login करने के बाद Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) के आइकॉन पर क्लिक करना है और इसके बाद Apply Now के लिंक पर क्लिक करना है।
आवेदक को New Registration पर क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जन्मतिथि, पैन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता ,आधार कार्ड अपडेट करना होगा ।
इसके बाद आवश्यक दिशा निर्देशों का उपयोग करते हुए आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरनी है इसके बाद जरूरी दस्तावेज (आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक डिटेल, स्कैन करके अपलोड करने हैं ।
सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है और इसका प्रिंटआउट निकाल कर सुरक्षित रख लेना है।
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